DESK: बिहार में शराबबंदी को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. एक्साइज नियमों में सरकार ने बदलाव किया है. अब पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर मात्र 2 से 5 हजार फाइन देकर छूट जाएंगे. इस प्रस्ताव पर बिहार कैबिनेट की बैठक में मुहर लग गयी है. इसके साथ ही पहली बार शराब पीने वाले लोगों पर पुलिस भी दया दिखाएगी और पुलिस उनसे बस जुर्माना लेकर उन्हें छोड़ देगी. हालांकि, ये इतना आसान नहीं होगा. इसके लिए एक तय प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा. बैठक में कुल 14 एंजेड़ों पर मुहर लगी है.
काफी समय से बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन किए जाने को लेकर विवाद चल रहा था. इस वजह से साल की शुरुआत में ही तय हो गया था कि इस बार नीतीश सरकार शराबबंदी कानून में बदलाव करने के मूड में है. शराबबंदी कानून में संशोधन की मांग की जा रही थी और चर्चा थी कि सरकार ऐसा ही कोई फैसला करेगी. ऐसे में कैबिनेट की बैठक में अब फैसला हो गया.
बता दें कि शराबबंदी कानून लागू कराने के बाद उसे लेकर हो रही परेशानी और गड़बड़ी पर अक्सर विपक्ष सरकार को टारगेट करता रहा था, नीतीश सरकार बिहार में जहां एक ओर शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू कराने का प्रयास कर रही है. वहीं, दूसरी ओर इसके लागू कानून में बदलाव किया जा रहा है, ताकि कोर्ट और जेल में बढ़ रहे दबाव को कम किया जा सके.
बीते दिनों शराबबंदी कानून में होने वाले संशोधन के संबंध में जानकारी देते हुए एक्साइज कमिश्नर बी. कार्तिकेय धंजी ने कहा था, ” जो संशोधन हैं, वो लंबे समय से विचाराधीन थे. इसमें सबसे बड़ी बात वो है, जो पेनाल्टी लेकर छोड़ने का प्रावधान है, उसका अमेंडमेंट 2018 में ही हो गया था. अब उसमें संशोधन के बाद अब हम ये करने जा रहे हैं कि कार्यपालक दंडाधिकारी के पास ये अधिकार हो. उनके पास से ही उन्हें (शराबियों) पेनल्टी लेकर छोड़ने की कार्रवाई हो.
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