DESK: इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है. बहुचर्चित चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजायाफ्ता RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है. झारखंड हाईकोर्ट से लालू यादव को जमानत मिली है. 10 लाख के फाइन के साथ लालू प्रसाद यादव को जमानत दी गई है. लालू यादव के वकील की ओर से आरजेडी सुप्रीमो की बीमारी, उम्र और आधी सजा जेल में काटने का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई गई थी. हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू प्रसाद की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है. लालू प्रसाद को जुर्माना के तौर दस लाख रुपये जमा करने होंगे.
झारखंड हाईकोर्ट ने आधी सजा पूरी होने के आधार पर लालू यादव को जमानत दी है. नियमानुसार जमानत के लिए जेल में 30 महीने की सजा काटनी थी. लेकिन लालू यादव डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में 42 महीने सजा काट चुके हैं. लालू यादव को डोरंडा कोषागार मामले में 21 फरवरी को सीबीआई की विशेष अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई थी. लालू यादव फिलहाल बीमार हैं और दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा है. इस खबर से लालू यादव के परिवार और उनके समर्थकों में ख़ुशी की लहर दौड़ गई है. समर्थक एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मना रहे हैं.
डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में बेल मिलते ही लालू यादव को चारा घोटाले के सभी मामलों में अब जमानत मिल गई है. दरअसल लालू यादव के वकील की ओर से आरजेडी सुप्रीमो की बीमारी, उम्र और आधी सजा जेल में काटने का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई गई थी. इससे पहले की सुनवाई में झारखंड हाईकोर्ट ने याचिका में आए त्रुटि को दूर करने का निर्देश दिया था. साथ ही सीबीआई को भी जवाब पेश करने को कहा था.
बता दें कि बहुचर्चित चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद को दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई है. और 60 लाख का जुर्माना भी लगाया था. लालू प्रसाद की ओर से सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील याचिका दायर की गई है. साथ ही जमानत के लिए भी याचिका दायर की गई है, इसी याचिका पर सुनवाई हुई है. और लालू यादव को जमानत मिली है.
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