DESK: पटना में 138 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद होने जा रहे हैं. पटना जिला पदाधिकारी डॉ चन्द्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 के अंतर्गत जिला कोचिंग संस्थान निबंधन समिति की बैठक हुई. बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना समिति के सदस्य-सचिव एवं प्राचार्या, पटना वीमेंस कॉलेज समिति के सदस्य के तौर पर उपस्थित थीं..
जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि पूर्व में कोचिंग के निबंधन के लिए कुल 609 आवेदन प्राप्त हुए थे. इसके अंतर्गत 287 कोचिंग संस्थानों का निबंधन किया गया. 111 कोचिंग संस्थानों को जांच के बाद अयोग्य पाते हुए अस्वीकृत किया गया तथा इन्हें बंद करने का नोटिस दिया गया. शेष 211 आवेदनों में से आज की बैठक में कुल 153 आवेदनों पर विचार किया गया, जिसमें से 126 कोचिंग संस्थानों को निबंधन हेतु स्वीकृत किया गया और 27 जांच के बाद निबंधन के लिए अयोग्य पाए गए.
इस प्रकार समिति द्वारा अधिनियम के अंतर्गत 413 आवेदनों को स्वीकृत एवं 138 आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया. अयोग्य पाए गए 138 कोचिंग संस्थानों को नोटिस निर्गत करते हुए बंद करने निदेश दिया गया है अन्यथा अधिनियम की धारा-6 के अंतर्गत उन्हें 25,000/- रुपये से लेकर 1,00,000/- रुपये तक का अर्थदण्ड एवं अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि निबंधन हेतु 353 आवेदन पुनः प्राप्त हुए जिनकी जांच अनुमंडल पदाधिकारी से करायी जा रही है.
डीएम डॉ सिंह ने दो सप्ताह के अंदर जांच प्रतिवेदन देने को कहा है, ताकि अगली बैठक में इसपर निर्णय लिया जा सके. विदित हो कि कोचिंग संस्थानों के निबंधन हेतु छात्र/छात्राओं के लिए समुचित उपस्कर (बेंच, डेस्क आदि), पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था, पेयजल की सुविधा, शौचालय की सुविधा, आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, अग्नि सुरक्षा से उपाय, शिक्षकों की पर्याप्त संख्या आदि का होना अनिवार्य है. डीएम डॉ सिंह ने कोचिंग संस्थानों के संचालन का नियमित अनुश्रवण करने का निर्देश दिया. साथ ही उन्होंने इससे संबंधित सूचनाओं को जिला के एनआईसी के वेवसाईट पर समय-समय पर अपलोड करने का निदेश दिया.
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