- पंजाब नेशनल बैंक और एक्सिस बैंक अप्रैल में नए नियम लागू करने जा रहे हैं.
- इसके बाद खाते में मिनिमम बैलेंस रखने की सीमा बदल जाएगी और हर महीने निशुल्क ट्रांजेक्शन का दायरा भी सीमित हो जाएगा.
- साथ ही चेक से भुगतान करना अब ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा.
DESK: एक दिन बाद शुरू होने वाला नया वित्तवर्ष (2022-23) कई बदलावों को भी अपने साथ लाएगा. इसमें सबसे जरूरी बदलाव पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और एक्सिस बैंक (AXIS Bank) के कुछ नियमों में हो रहा है.
दरअसल, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के दोनों दिग्गज बैंकों में मिनिमम बैलेंस और फ्री ट्रांजेक्शन को लेकर कुछ नियमों में बदलाव होने जा रहा है. इसका सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा. ग्राहकों इसका विशेष ध्यान रखना होगा कि नए वित्तवर्ष से अपने खाते से ट्रांजेक्शन करते समय बदलाव किए गए नियमों की जानकारी रखनी होगी.
PNB उपभोक्ताओं के लिए क्या बदलाव
PNB भी अप्रैल में अपने नियमों में बदलाव करने जा रहा है. बैंक 4 अप्रैल से पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करेगा. इसका मतलब है कि 4 अप्रैल के बाद बैंक के चेक भुगतान के लिए वेरिफिकेशन कराना होगा. अगर नए नियम के तहत कन्फर्मेशन नहीं होता है तो आपका चेक वापस भी आएगा.
एक्सिस बैंक के ग्राहकों पर क्या असर
इस बैंक के ग्राहकों पर 1 अप्रैल से बचत खाते में मिनिमम बैलेंस रखने की सीमा बढ़ने जा रही है. नया नियम लागू होने के बाद बचत खाते में मिनिमम बैलेंस 10 हजार रुपये बढ़कर 12 हजार रुपये हो जाएगा. बैंक की वेबसाइट के मुताबिक, फ्री कैश ट्रांजेक्शन की सीमा भी बदलकर चार निशुल्क ट्रांजेक्शन या 1.5 लाख रुपये कर दी गई है.
10 लाख से ज्यादा के चेक पर लागू होगा नियम
पीएनबी की वेबसाइट के मुताबिक, पॉजिटिव पे सिस्टम (PPS) लागू होने के बाद ग्राहक 10 लाख रुपये या उससे अधिक का चेक जारी करेंगे तो PPS पर इसका कन्फर्मेशन आएगा. इसमें चेक जारी करने वाले व्यक्ति से उसका खाता नंबर, चेक नंबर, डेट, अमाउंट और जिसके नाम पर चेक जारी किया गया है, उसकी डिटेल मांगी जाएगी. अगर दी गई डिटेल मैच नहीं करती है तो चेक से भुगतान को रोक दिया जाएगा.
बैंक ने बढ़ते फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी पर लगाम कसने के लिए यह कदम उठाया है. बैंक अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए नबर भी जारी किए हैं, जहां कॉल कर नए सिस्टम से जुड़ी जानकारियां ले सकते हैं. पीएनबी ग्राहक 1800-103-2222 या 1800-180-2222 पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकेंगे.
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