नवगछिया। खरीक थाना कांड संख्या- 28/09 के प्राथमिकी अभियुक्त थाना क्षेत्र के नवादा निवासी लखन मंडल, योगेंद्र मंडल और नंदकिशोर मंडल तीनों अभियुक्तों को धारा- 419 आईपीसी में न्यायालय ने शनिवार को दोषी करार देते हुए दो साल का कारावास और 5-5 हजार जुर्माने का रूप में अधिरोपित किया गया।
साथ ही जुर्माने की आधी राशी कांड के सूचक किशन मंडल को मुआवजे के रूप में देना होगा। जबकि इसी कांड में बांकी तीन अभियुक्त नवादा के विलास मंडल, गंगा मंडल और मिठू मंडल को धारा- 506/34 में निर्दोष पाए जाने पर कोर्ट से रिहा किया गया।
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